सीबीआई ने किया लालू की जमानत का विरोध, 5 जुलाई को सुनवाई
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रांची: चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। इस बाबत सीबीआई के अधिवक्ता द्वारा जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू को जमानत देने का विरोध करते हुये जवाब देने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह मांगे, इस बाबत कोर्ट ने सीबीआई को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
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मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का: इस बाबत रांची स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी व वे आधी से अधिक अवधि जेल में काट चुके हैं। वे देवघर, चाईबासा और दुमका मामले पर जेल में बंद है, लेकिन फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण उनका राजधानी के रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है, इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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23 दिसंबर 2017 को मिली सजा: देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। इन पर कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
Edited By: Samridh Jharkhand