जानिए कौन शर्त के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की लोगों को मिली अनुमति, कैसे करें अप्लाई

समृद्ध डेस्क : कोरोना संक्रमण (Corona infection) को बढ़ते देख 24 मार्च 2020 से देश के पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा देशभर में लॉकडाउन (Nationwide lockdown) का ऐलान कर दिया गया था. जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यों पर पाबंदी लग गई थी. यानी की सारे काम रोक दिए गए थे.

बता दें बीते दिन परिवहन विभाग के सचिव के. रवि कुमार (Transport Department Secretary K.P. Ravi Kumar) ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जिसके अंतर्गत पदाधिकारियों को शीघ्र ही लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. मगर इससे कुछ शर्तों के साथ जारी करने का आदेश दिया गया है. ताकि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में भीड़-भाड़ ना हो सकें.
परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियम
– महामारी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट के दौरान शारीरिक दूरी रखना आवश्यक है. साथ ही दो लोगों के बीच 2 गज की दूरी भी होनी चाहिए.
– जहां टेस्ट लिए जाएंगे उस स्थान को साफ रखना बेहद आवश्यक है. वहीं संबंधित परीक्षार्थियों के हाथों को लगातार सनिटाइज करते रहना होगा.
– कार्यालय के कर्मचारियों के बीच न्यूनतम दूरी सुनिश्चित रहना भी जरूरी होगा.
– टेस्ट लेने वाली जगह को ध्यान में रखते हुए लोगों की बुकिंग तय की जाएगी. यानी के बड़े स्थान पर 200 लोगों की बुकिंग हो सकती है. वहीं छोटे स्थान के लिए यह आंकड़ा 100 के आसपास होगा।
– जिला परिवहन पदाधिकारी रोड की संख्या तय करने के बाद इसे सारथी साइट पर अपडेट भी करेंगे.
कैसे करें अप्लाई
– ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक व्यक्ति को वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do (झारखंड) www.jhtransport.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
– निर्देशों के अनुसार फॉर्म भर कर सबमिट पर क्लिक करना होगा.
– साथी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को भी सबमिट करना होगा.
– सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा. जो एप्लीकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
– आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा.