मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

योजना द्वारा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने का सरकार पर था आरोप 

मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती है. 

रांची: मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवायी के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका को ख़ारिज कर दिया. बता दें मईयां सम्मान योजना को लेकर सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की थी. दायर याचिका में कहा गया कि आने वाले कुछ माह में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती है. 

याचिका में आगे कहा गया कि विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है. सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना जिससे पब्लिक का फायदा हो, किसी को सीधे पैसा देना सही नहीं है. चार माह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की योजनाएं नहीं चल रही हैं. इससे जाहिर है कि मंईयां सम्मान योजना को चुनाव में फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

Edited By: Subodh Kumar

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