सुप्रीम कोर्ट निर्भया केस के दोषी के क्यूरेटिव पिटिशन पर 14 को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करेगी. इसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरिमन, आर बानुमति और अशोक भूषण शामिल हैं. ये विनय शर्मा एवं मुकेश के क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करेंगे.
निर्भया मामला 16 दिसंबर 2012 का है, जब चलती बस पर रात में एक पारा मेडिकल की छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी थी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान 23 साल की उस लड़की की मौत हो गयी. इस वाकये ने महिला सुरक्षा पर देश भर में अभूतपूर्व रूप से तीखी बहस छेड़ दी.
क्यूरेटिव पिटिशन किसी सजायाफ्ता के लिए न्यायिक बचाव का अंतिम रास्ता होता है. यह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने से ठीक पहले दाखिल किया जाता है, जिनके पास फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अधिकार होता है.
निचली अदालत ने दोषियों का डेथ वारंट जारी करने के साथ 14 दिन का वक्त उन्हें अपील के लिए दिया था.
