प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने के लिए अब राज्यों की सहमति जरूरी नहीं

नयी दिल्ली: प्रवासी श्रमिकों के लिए कोरोना लाॅकडाउन के दौरान स्पेशल ट्रेेनें चलाने को लेकर केंद्र और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच तनातनी के बाद अब रेलवे ने इस संबंध में नया नियम बनाया है. रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि लाॅकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेगंन परिचालन हेतु संशोधित मानक संचालन प्रकिया यानी एसओपी जारी की है.

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों कहा था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी देने में कोताही बरत रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ एवं झारखंड जैसे कई राज्यों की सरकारें मजदूरों को घर भेजने के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं. उनके बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था.