चाय मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर पीबीसीएमएस की याचिका पर होगी सुनवाई

चाय मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर पीबीसीएमएस की याचिका पर होगी सुनवाई

 

कोलकाता: पश्चिम बंग चा मजदूर समिति पीबीसीएमएस द्वारा चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी याचिका पर 22 जुलाई 2024 को सुनवाई होगी। इस संबंध में पूर्व में पीबीसीएमएस द्वारा दायर याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के अंदर चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया था।

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी घोषित नहीं की जिसके बाद पीबीसीएमएस ने फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसके बाद इसे जपलाईगुड़ी स्थित सर्किट बेंच में 22 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

कलकत्ता हाइकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने ही इस साल अप्रैल में मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत Tea garden। 

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Edited By: Rahul Singh

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