राज्य के निजी स्कूलों को आरटीइ का सख्ती से करना होगा पालन
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रांची: राज्य के शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर झारखंड में शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अब सभी प्राइवेट स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करनी ही होगी।

बीपीएल परिवार के लोग अपने बच्चों के नामांकन से सम्बंधित जानकारी या मदद के लिए मोबाइल नंबर 9304306945 और 9031399230 पर कार्यालय कार्यावधि में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च से शुरू हो गया है। इच्छुक लोग 28 मार्च तक www.dseranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन का प्रिंट निकाल जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर सम्बन्धित स्कूल के कार्यालय में पांच अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।
Edited By: Samridh Jharkhand
