लाॅकडाउन – 5 का एलान, कंटेनमेंट जोन छोड़ कर बाकी जगह बड़ी छूट, आठ जून से और राहत संभव, जानें
नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने आज लाॅकडाउन – 5 के दिशा निर्देशों का एलान किया. यह एक जून से 30 जून तक प्रभावी होगी. इसके एलान के साथ ही गृह मंत्रालय ने चरण बद्ध रूप से संस्थानों व अन्य आवश्यक सेवाओं को खोलने की योजना भी पेश की है. गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लाॅकडाउन जारी रहेगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

गृह मंत्रालय चरणबद्ध रूप से कुछ सेवाओं पर आने वाले दिनों हालात की समीक्षा के आधार पर निर्णय लेगा. सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्त्रां व अन्य आतिथ्य सेवाएं और शापिंग माॅल को आठ जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. उसके अगले चरण में स्कूल काॅलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से विचार विमर्श के आधार पर खोला जाएगा. जुलाई में इन्हें खोलने की अनुमति मिल सकती है.
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल संचालन, सिनेमा हाॅल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों का एलान स्थिति का आकलन कर किया जाएगा.
