लोक अदालत का उद्देश्य शीघ्र न्याय: अविनाश
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धनबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाकर प्री-लिटिगेशन मामलों का शनिवार को निष्पादन किया गया। इस बाबत एक सेटेलमेंट राशि लेकर यहां पहुंचे मामलों को निष्पादित किया गया। इस बाबत अवर न्यायधीश अविनाश चंद्र दुबे ने बताया कि इसका मूल उद्देश्य लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलाना है। ज्यादातर मामलों में कोशिश रहती है, कि दोनों पक्षों में मामला खत्म करने के लिए सहमति बन जाए। इस तरह के आयोजन से पीड़ितों का खर्च भी काफी कम होता है।[URIS id=8357]
आज सुनवाई के दौरान अधिकतर मामले श्रमवन,उत्पाद व दूर संचार विभाग (बीएसएनएल) के बैंक लोन से संबंधित पेंडिंग मामले पहुंचे। गौरतलब हो कि नालसा के निर्देशानुसार झालसा की अगुवाई में डालसा की ओर से इस तरह के लोक अदालत लगाये जाते हैं। लोगों को इसका काफी फायदा भी मिलता है। महीनों कोर्ट के चक्कर लगाने से बचते हैं, वहीं उनकी समय की भी बचत होती है। लोक अदालत वर्ष 2013 में चलन में आया है।
Edited By: Samridh Jharkhand
