किशोरी से गैंगरेप के आरोप में चार नाबालिग को पोक्सो अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा
रांची : झारखंड की एक पोक्सो अदालत ने किशोरी से गैंग रेप करने के मामले में चार नाबालिगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। इसके साथ ही उन पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रांची जिले के चान्हो प्रखंड क्षेत्र का है और घटना 2018 की है।

पीड़िता ने 6 लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में जुवाइल जस्टिस बोर्ड ने 4 आरोपी जो 16 साल से अधिक उम्र के थे उनके मामले को पोक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया। जबकि 16 साल से कम उम्र के दो आरोपी के मामले की सुनवाई जुवाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही थी।
16 साल से कम उम्र के किशोरों के मामले में जेजे बोर्ड ने जून 2019 में फैसला दिया और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने व भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करने का मुचलका भरवाने के बाद रिहा कर दिया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए थे, जिनमें पीड़िता के माता, पिता, चिकित्सक, जांच अधिकारी व एक अन्य व्यक्ति शामिल थे।
फैसला आने के बाद आरोपियों के वकील सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने असंतोष प्रकट करते हुए कहा है कि वे इस फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे।
