रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामा को आजीवन कारावास की सजा

रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामा को आजीवन कारावास की सजा

रांची: राजधानी में पोक्सो की विशेष अदालत ने मामा-भांजी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल, मामा ने पहले अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म किया, और फिर बाद में उसकी शादीशुदा जिन्दगी को भी तहस-नहस कर दिया।

यह मामला बुंडू का है। पीड़िता अपने चाचा के घर पर रहती थी, लेकिन चाचा का 2007 में देहांत हो गया। जिसके बाद से आरोपी मामा इन्द्रजीत जायसवाल बराबर बुंडू आना जाना लगा रहता। आरोपी चचेरे भाई का मामा है। जब पीड़िता 13 साल की हुई, तब अभियुक्त ने पहली बार उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद वर्ष 2016 में पिस्तौल की नोंक पर उसने पीड़िता के साथ कुकर्म किया। वहीँ जब दो वर्ष पूर्व जब उसकी शादी हो गयी, उसके बाद से ही मामा पीड़िता के पति को व्हाटसएप से दुष्कर्म के दौरान खींची गई फोटो भेज दी। अंततः पति ने पीडि़ता को उसके मायके पहुंचा दिया।

किसी तरह हिम्मत करते हुए पीड़िता ने 16 मई 2018 को मामा के खिलाफ बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसपर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को 28 जून को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का कहना है कि माँ की मौत के बाद से वह अपनी चाची के घर में रह रही थी। उसने यह भी बताया कि इस घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपी उसके पिता और भाई की हत्या करने की धमकी देता था।

 

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Edited By: Samridh Jharkhand

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