रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित आठ की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी[
- पेशी की अगली तिथि 12 अगस्त

रांची के बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी छवि रंजन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

रांची: धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट ने मंगलवार को रांची के बरियातू के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित आठ की न्यायिक हिरासत अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
इससे पूर्व जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तिथि 12 अगस्त निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन पर चल रहा है। मामले में आरोपितों के खिलाफ ईडी पुलिस पेपर सौंप चुकी है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, सत्ता के दलाल प्रेम प्रकाश, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली, लखन सिंह और मो. सद्दाम न्यायिक हिरासत में हैं जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। मामले के एक आरोपी पुनीत भार्गव फरार चल रहा है।