झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने किया सरेंडर
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- रांची की निचली अदालत में किया सरेंडर
रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने रांची की निचली अदालत में सरेंडर किया। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी और सोमवार तक रांची के निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। योगेन्द्र साव पर चल रहे सभी मामलों के रिकॉर्ड हजारीबाग से रांची की अदालत में भेज दिए गए हैं, इन पर लगभग 18 मामले चल रहे हैं जिसमें एक बड़कागाँव का भी केस है। इससे पहले पूर्व मंत्री जमानत पर थे लेकिन जमानत के शर्तों के उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उनकी जमानत रद्द कर दी और सरेंडर करने का निर्देश दिया।
इसके बाद योगेन्द्र साव ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की जिसमें उनकी मांग है कि जब तक हजारीबाग से उनके मामले रांची ट्रांसफर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। सरेंडर से पूर्व योगेन्द्र साव 16 महीने से जेल से बाहर थे। उनके खिलाफ डेढ़ दर्जन मामले लंबित हैं। जिसमें दंगा और हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप भी शामिल हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ भी हजारीबाग कोर्ट में केस चल रहा है।
Edited By: Samridh Jharkhand
