साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी की मतदाताओं से जुड़ी अपील के प्रसारण पर है मनाही: सीईओ
दूसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की हो रही सघन तैनाती
प्रथम चरण क्षेत्रों में मतदान के उपरांत सीमित छूट, जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्ट रहेंगे एक्टिव.
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के.रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य पूरा कर लिया गया है. बचे हुए मतदाता पर्ची को आरओ के ऑफिस में जमा कराया गया है. दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में एफएसटी एवं एसएसटी की तैनाती की जा रही है. जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान सम्पन्न हो गया है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत छूट दी जा रही है, लेकिन अभी भी जिले के बॉर्डर एवं चेकपोस्टों को एक्टिव रखा गया है. वह शनिवार को निर्वाचन सदन में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वार मतदाताओं से अपील वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जाना है. मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनैतिक बयानबाजी का प्रसारण नहीं किया जाना है. उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के पर्चे को नहीं बांटा जाना है. वोटर को पोलिंग एजेंट द्वारा सादे कागज पर केवल प्रत्याशी का सीरियल नम्बर देने कि अनुमति है. इसके अलावा प्रत्याशी का नाम अथवा किसी प्रकार का चिह्न देना प्रतिबंधित है.
उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 2 अरब 14 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है.