जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम को मिला अतंरिम राहत
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद अदालत ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी भी प्रकार की करवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. सुनवाई जस्टिस आनंद सेन (Justice Anand Sen) की अदालत में हुई.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनामिका गौतम (Anamika Gautam) जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करेंगी. अगर अनामिका गौतम जांच पुलिस को सहयोग नहीं करती हैं तो पुलिस किसी भी करवाई के लिए स्वतंत्र है. अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कहा कि अनामिका गौतम पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. इन्होंने देवघर में जमीन खरीदने में कोई गड़बड़ी नहीं की है. खरीदी गई जमीन से राज्य सरकार को कोई राजस्व नुकसान नहीं (No revenue loss) पहुंचा है. इसलिए दायर प्राथमिकी को रद्द किया जाए.
क्या है पूरा मामला
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Godda MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम और उनकी कंपनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Online entertainment pvt ltd) के खिलाफ विष्णु कांत झा और किरण सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई (Lodged an FIR) . प्राथमिकी में कहा गया की अनामिका गौतम ने जो जमीन खरीदी है उसका सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए हैं. इसके अनुसार स्टांप ड्यूटी नहीं दी गई हैं. वहीं किरण सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि जो जमीन अनामिका गौतम में खरीदी हैं. उस जमीन को उन्होंने पहले खरीदा था.
