डीएलएसए समाज के सभी वर्गों को प्रदान करता है नि:शुल्क विधिक सहायता: राजीव कुमार सिंह
पीएलवी के द्वितीय बैच के प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन
पैरा लीगल वोलंटियर्स के द्वितीय बैच के प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की विस्तृत जानकारी प्रदान की
चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में नवचयनित पैरा लीगल वोलंटियर्स के द्वितीय बैच के प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की विस्तृत जानकारी प्रदान की
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को एससी-एसटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. यह अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है. इस अधिनियम के तहत, ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास भी दिया जाता है.

इस अवसर पर प्राधिकार के सहायक अमित कुमार, अभिषेक कुमार, पीएलवी संजय कुमार निषाद, अरूण कुमार विश्वकर्मा, उदय शंकर प्रसाद और सुमन गोप भी उपस्थित थे.
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