विधायक ढुलू महतो को अदालत से राहत, सुनवाई में कोर्ट ने दी ज़मानत

विधायक ढुलू महतो को अदालत से राहत, सुनवाई में कोर्ट ने दी ज़मानत

धनबाद: यौन शोषण के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) से बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को झारखण्ड हाईकोर्ट से ज़मानत दे दी गयी है. वहीं जल्द ही आगे रिहाई होने की भी संभावना है. आपको बता दें, ढुलू महतो पर कांग्रेसी महिला नेता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. इसके लिए कतरास थाना में ढुलू महतो पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है. जिसकी सुनवाई आज यानी कि 31 जुलाई 2020 को होने वाली थी. वहीं सुनवाई में ढुलू महतो को ज़मानत दे गयी है.

जानकारी के अनुसार बता दें, जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने पिछली तारीख को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसमे ढुलू महतो को आज मिली ज़मानत के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ़ हो गया है. दरअसल निचली अदालत में ढुलू महतो की ज़मानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने झारखण्ड हाईकोर्ट में गुहार लगायी. पिछली सुनवाई में जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन अगली तारीख के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान ढुलू महतो के वकील ने कहा था की उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फसाया गया है.

जिसके बाद आज की सुनवाई में ढुलू महतो को ज़मानत दे दी गयी. वकील का कहना है कि राजीनीतिक द्वेष के चलते ढुलू महतो पर कई आरोप लगाये गए हैं. वहीं, झारखंड सरकार ने कोर्ट में कहा कि विधायक के खिलाफ 34 से अधिक मामले दर्ज हैं.

बता दें, ढुलू महतो पर मामला दर्ज किये जाने के बाद पुलिस 16 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार करने गयी थी. लेकिन वह वहां से फरार थे. इसके पर दो महीने की तलाशी के बाद ढुलू महतो ने सरेंडर किया. जिसके बाद उनके समर्थकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. विधायक ढुलू महतो 11 मई, 2020 से धनबाद जेल में बंद हैं.

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जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया.

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Edited By: Samridh Jharkhand

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