एडीजी अनुराग गुप्ता मामला: हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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रांची: एडीजी अनुराग गुप्ता का तबादला करने सहित चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक राज्य से बाहर रखने के मामले में हाई कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुईं। इस बाबत चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है। एडीजी ने आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में ये कहते हुये चुनौती दी है, कि आयोग के आदेश से उनके वोट देने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।
गौरतलब हो कि 25 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से मौखिक रुप से पूछा था कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई कानून है, आयोग से यह भी पूछा गया था कि जब शिकायत दो अधिकारियों के खिलाफ थी, तो सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई ? आयोग की तरफ से शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया, कि आयोग को मिली शिकायत व एडीजी के खिलाफ चल रहे मामलों को देखते हुए कार्रवाई की गयी। गौरतलब हो कि अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट से चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त करने हेतु हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। एडीजी की ओर से याचिका में कहा गया था कि राज्य से बाहर दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में योगदान देने और लोकसभा चुनाव तक झारखंड में छुट्टी लेकर या किसी और वजह से आने पर चुनाव आयोग ने रोक लगायी है। इसे निरस्त किया जाय।
Edited By: Samridh Jharkhand
