बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज
पटनाः बिहार में अभी भी पार्टियों के गठबंधन को लेकर खींचा-तानी चल रहा हो मगर चुनाव आयोग (Election Commission) बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर सकता है. इसी को लेकर चुनाव आयोग की नई दिल्ली में बैठक है. बैठक के बाद करीब 12.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा.

चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता शेफाली शरण (Official Spokesperson Shefali Sharan) ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर ही होगी. कोरोना काल के बाद देश में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के तौर पर पहला चुनाव हो रहा है. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान अक्टूबर में होने की संभावना है. कोरोना दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एक से अधिक चरण में कराए जाने की संभावना है. इससे पहले कोरोना की वजह से बिहार के कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से इस साल चुनाव टालने की अपील की थी.
विधानसभा चुनाव के दौरान गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित
चुनाव आयोग कोरोना काल में बिहार में चुनाव कराने को लेकर पहले ही अपनी गाइडलाइन जारी कर चुका है. चुनाव आयोग के मुताबिक, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करना होगा. चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ ऑनलाइन नामांकन भरने होंगे तो वहीं और भी कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम पांच लोगों की इजाजत होगी. रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह पांच गाड़ियों की टुकड़ियां बनानी होंगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई हो). वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह आधा घंटे का अंतर होना चाहिए.
सार्वजनिक सभाओं एडवांस में प्रवेश और निकासी
गृह मंत्रालय (home Ministry) की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइन्स (covid-19 Guidelines) का पालन सुनिश्चित करते हुए रैली और सार्वजनिक सभाओं की इजाजत दी गई है. जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ पहचान करनी होगा. इन सभी मैदानों में जिला चुनाव अधिकारी की तरफ यहां शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा.
नोडल हेल्थ ऑफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है. जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से उस सार्वजनिक सभी में शामिल न हो.
इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए चुनाव के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने को कहा है. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा.
