मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद को 5 साल कैद की सजा

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद को 5 साल कैद की सजा

नई दिल्ली: 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद को पाकिस्तानी कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई। टेरर फंडिंग के दो मामलों पर सुनवाई करते हुए लाहौर आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकी सईद को सजा सुनाई। 

जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद को आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा बीते साल जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालाँकि गिरफ्तारी से पूर्व जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकियों को सीटीडी के लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा पुलिस स्टेशन में जुलाई में दर्ज की गयी। इनमे सईद और एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं।

इस मामले की सुनवाई की शुरुआत गुजरांवाला एटीसी से हुई, जहाँ सीटीडी ने मामले को फाइल किया था। बाद में इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट के निर्देश पर लाहौर एटीसी भेज दिया गया। आतंकी फंडिंग से जुड़े दो मामले की सुनवाई के दौरान 23 गवाहों के बयानों को दर्ज किये गये। जिसके बाद एटीसी ने पिछले हफ्ते इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन मामलों को सीटीडी की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए।

Edited By: Samridh Jharkhand

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