प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

Enforcement Directorate issued a lookout notice against former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in connection with a money laundering case

मुंबई : मनी लाउंड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इडी अनिल देशमुख एवं उनके परिवार के वित्तीय लेन-देन के मामलों की जांच कर रही है। अनलि देशमुख ने इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

अनिल देशमुख को यह नोटिस 100 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में जारी किया गया है। उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए कम से कम पांच सम्मन का जवाब नहीं दिया और पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ऐसे में देश छोड़ने से उन्हें रोकने के लिए यह सम्मन जारी किया गया है।

सामान्यतः लुकआउट नोटिस एक साल तक वैध रहता है या यह तबतक वैध रहता है जब तक जांच एजेंसी इसे नवीनीकृत न कर दे या रद्द न कर दे।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जबरन कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था। इडी ने देशमुख व अन्य के खिलाफ सीबीआइ द्वारा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किए जाने के बाद दर्ज किया था। उन पर 100 करोड़ रुपये के रिश्वत का आरोप मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाया था। परमबीर ने यह आरोप उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाद विस्फोटक लदी एसयूवी मिलने के बाद पद से हटाए जाने के बाद लगाया था।

21 अप्रैल को सीबीआइ ने बांबे हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इडी के अनुसार, देशमुख के परिवार ने 4.18 करोड़ रुपये की राशि का अवैध ढंग से शोधन किया और उसे श्री साईं शिक्षण संस्थान नामक एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त के रूप में दिखाया गया।

Edited By: Samridh Jharkhand

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