दुमका : नाबालिग से गैंगरेप व हत्या के सभी तीन आरोपियों की फांसी की सजा
दुमका: जिले में छह साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट में सभी दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई गयी। दोषी मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया था। जिसे लेकर कोर्ट ने अभियुक्तों को अपहरण, गैंगरेप और मर्डर के लिए आइपीसी की धारा 366, 376A, 376D, 302 और धारा 201/34 के तहत दोषी करार दिया।

मामले के अनुसार 5 फरवरी को छह वर्षीय लिटिल एंजल को सरस्वती पूजा का मेला दिखने के बहाने उसके चाचा अपने दोस्तों के साथ ले गया। जिसके बाद उन्होंने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मृत्यु के बाद दोषियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को खेत की मेड़ पर छिपा दिया। हालांकि घटना के दो दिन बाद यानी सात फरवरी को उसके शव को बरामद कर लिया गया।
वहीँ इस मामले में बच्ची के पिता ने अपने बयान में मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय पर आरोप लगाया, और इसी आधार पर तीनों अभियुक्तों को आरोपी करार किया गया। इस मामले में न्यायाधीश तौफिकुल हसन ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह मामला जघन्य श्रेणी का है।
आपको बता दें कि अपराध की जघन्यता को देखते हुए इस मामले की सुनवाई सोमवार रात दस बजे तक चली थी, जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाया।
