कोरोना को लेकर झारखंड में तंबाकू उत्पाद के सार्वजनिक प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, छापामार दस्ता करेगा कार्रवाई

कोरोना को लेकर झारखंड में तंबाकू उत्पाद के सार्वजनिक प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, छापामार दस्ता करेगा कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में 17 जून की तारीख से आदेश जारी किया गया है

रांची : झारखंड सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पूर्व तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक संबंधी निर्णय अब राज्य में प्रभावी हो गया. इस संबंध में कल यानी 17 जून का झारखंड सरकार का एक पत्र न्यूज एजेंसी एएनआइ ने जारी किया है. इसमें स्पष्ट उल्लेख कि राज्य में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा और यह फैसला केंद्र सरकार के आदेश के संबंध में कोरोना महामारी को लेकर लिया गया है.

इस पत्र में उल्लेख है कि तंबाकू कई बीमारियों की वजह है और थूकना कोरोना, इन्सेफलेटाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण का प्रमुख कारण है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस यानी कोविद19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है जिसका संक्रमण छूने, थूकने, छिंकने आदि से होता है. धूम्रपान से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है.


इसलिए झारखंड के सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, परिसर, प्रतिष्ठान आदि जगहों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

इस आदेश की अवहेलना किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 268, 269 सहित अन्य सुसंगत धाराओ में कार्रवाई की जाएगी. इसके अनुपालन के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर छापामार दस्ता गठित कर कार्रवाई की जाएगी और इसकी हर दिन की रिपोर्टिंग भी की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

Edited By: Samridh Jharkhand

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