कोरोना को लेकर झारखंड में तंबाकू उत्पाद के सार्वजनिक प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, छापामार दस्ता करेगा कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में 17 जून की तारीख से आदेश जारी किया गया है

इस पत्र में उल्लेख है कि तंबाकू कई बीमारियों की वजह है और थूकना कोरोना, इन्सेफलेटाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण का प्रमुख कारण है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस यानी कोविद19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है जिसका संक्रमण छूने, थूकने, छिंकने आदि से होता है. धूम्रपान से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है.
Jharkhand bans consumption of all types of tobacco products at public places in the entire state, in view of rising #COVID19 cases. pic.twitter.com/H0wLw6A0OD
— ANI (@ANI) June 18, 2020
इसलिए झारखंड के सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, परिसर, प्रतिष्ठान आदि जगहों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
इस आदेश की अवहेलना किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 268, 269 सहित अन्य सुसंगत धाराओ में कार्रवाई की जाएगी. इसके अनुपालन के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर छापामार दस्ता गठित कर कार्रवाई की जाएगी और इसकी हर दिन की रिपोर्टिंग भी की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.