झारखंड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, अब झामुमो के अगले कदम पर निगाहें
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्याकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में रद्द कर दी गयी है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को गुरुवार को अपनी रिपोर्ट भेज थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

The Election Commission will initiate the disqualification proceedings of #HemantSoren as MLA on the basis of Jharkhand Governor’s order, sources said. (By @satyajeetAT)https://t.co/8IQhCMSt5e
— IndiaToday (@IndiaToday) August 26, 2022
हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए खनन लीज आवंटित कराने का आरोप है।उनके नाम से रांची जिले के अनगड़ा में पत्थर माइनिंग लीज है। इस संबंध में आरटीआइ कार्यकर्ता सुनील महतो ने शिकायत की थी। राज्यपाल रमेश बैस अब अपने फैसले की जानकारी निर्वाचन आयोग के साथ राज्य चुनाव आयोग को देंगे।
अब सत्ताधारी खेमा राजभवन से पत्र आने की प्रतीक्षा में है, जिसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन ने कहा है कि हम एकजुट हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी अटकलें लगायी जा रही हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी इस दौड़ में बताया जा रहा है।
हालांकि हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होगी। वे दोबारा निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच सकते हैं और इस रूप में वे पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
इस बीच शनिवार को यूपीए के विधायकों की फिर एक बैठक होने वाली है।
