सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी आतिशबाजी, राज्य सरकार ने जारी किया गाइडलाइन
रांचीः झारखंड में इस बार दीपावली फिकी (Deepawali Fiki) रहेगी. राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान (Public place) पर आतिशबाजी नहीं करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. काली पूजा को लेकर भी राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन अनुसार काली पूजा के आयोजकों (Kali Puja Organizers) को छोटे पंडाल बनाने होंगे पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी. श्रद्धालुओं के लिए 6-6 फीट की दूरी पर निशान बनाने को कहा गया है.

पंडालों में लाइट से सजावट (Decoration with light) करने की अनुमति नहीं दी गई है . स्वागत और तोरण द्वार नहीं बनाए जाएंगे. पंडालों में सुबह 7:00 बजे से रात के 9:00 बजे तक 55 डेसीबल तक के साउंड में ही मंत्रजाप/पाठ्य और आरती होगी. कोर्ट और अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर बजाने का अनुमति नहीं दी गई है.
साधारण तरीके से होगा विसर्जन
काली पूजा के पंडाल के आसपास मेला, फूड स्टॉल पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. पूजा के दौरान कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम(cultural programme) , भोग का आयोजन नहीं किया जाएगा. काली पूजा के विसर्जन के समय जुलूस की यात्रा नहीं निकाली जाएगी और साथ ही प्रशासन द्वारा चिन्हित मार्ग द्वारा है. साधारण तरीके से विसर्जन किया जाएगा घर से निकलने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
एनजीटी के निर्देश पर निर्भर
राज्य सरकार ने दीपावली को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट, निजी स्थान, खुले मैदान में पटाखे जलाने की अनुमति हो गई होगी या नहीं यह एनजीटी के निर्देशों (NGT directives) को निर्भर करेगा. आपको बता दें कि एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता (air quality) सही है. वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और इस्तेमाल किया जा सकते हैं और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है. यह छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए दी गई है.
