वन अधिनियम के तहत नये पट्टा सृजन करने का उपायुक्त छवि रंजन ने दिया निर्देश
रांचीः वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) को लेकर उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया. इस बैठक में रांची और खूंटी जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ अनुमंडल पदाधिकारी (Circle Officer) सदर रांची और बुण्डू के अनुमंडल पदाधिकारी सहित परियोजना निदेशक, आईटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी(District Welfare Officer), जिले के विभिन्न अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी सदर उपस्थित थे.

बैठक में उपायुक्त छवि रंजन (Deputy Commissioner Chhavi Ranjan) ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्यवन की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत लंबित दावों को एक सप्ताह के अंदर निपटायें. वैसे अस्वीकृत मामले जो सुनवाई योग्य हैं, उन मामलों की पुनः सुनवाई कर निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया.
पीएम किसान योजना से जोड़ने का निदेश
उपायुक्त ने वैसे लोग जिन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिल चुका है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Yojana) से जोड़ने का निदेश दिया, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके. अस्वीकृत मामलों के संबंध में जिला तथा अनुमंडल स्तर पर अवलोकन करते हुए उन्हें भी ससमय निष्पादित करने को कहा. रद्द दावों का रिकॉर्ड संधारित करने के साथ-साथ उपायुक्त ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के अंतर्गत नये पट्टा सृजन का भी निदेश दिया.
