राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस पर 24 को आएगा फैसला
जयपुर : राजस्थान हाइकोर्ट ने कांग्रेस के बागी सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया. अदालत अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. राजस्थान की अशोक गहलौत सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट उनके समर्थक 18 विधायकों ने सरकार से बगावत कर दी थी, जिसके बाद स्पीकर सीपी दोषी ने उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस भेजा था. उस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की अदालत ने इस मामलीे मे ंदोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और 24 जुलाई तक स्पीकर को नोटिस पर कार्रवाई करने से मना किया है. मंगलावर को इस मामले में तीसरी बार सुनवाई हुई. सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने लंदन से आॅनलाइन कोर्ट में अपना तर्क पेश किया. साल्वे ने फ्रीडम आॅफ स्पीच का हवाला देते हुए सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को दिए गए नोटिस को खारिज करने की अपील की. वहीं, वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में सचिन की ओर से पक्ष रखा.
अदालत में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से वकील प्रतीक कशलीवाल ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सुनवाई पूरी हो गयी है और राजस्थान हाइकोर्ट ने आदेश देने के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है.
Hearing has concluded. Rajashthan High Court has fixed 24th July as date for passing order. Hearing before Speaker also deferred by Court: Prateek Kasliwal, lawyer of Speaker CP Joshi https://t.co/FHqe9IjTf8 pic.twitter.com/x2rpHG9A3g
— ANI (@ANI) July 21, 2020
पिछले 10 दिनों से राजस्थान में राजनीतिक संकट चल रहा है. गहलौत गुट के विधायकों को राजस्थान के एक होटल में सुरक्षित रखा गया है, जबकि पायलट गुट के विधायक हरियाणा में रखे गए हैं. गहलौत ने पायलट व उनके समर्थक दो मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया है.