चारा घोटाला के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को मिली जमानत

चारा घोटाला के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को मिली जमानत

– झारखंड़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद लालू प्रसाद को देवघर ट्रेजरी से निकासी मामले में जमानत मिल गई। ये याचिका न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। कोर्ट में आज लालू प्रसाद की ओर से जमानत पर पक्ष रखा गया और सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर लालू प्रसाद को जमानत दे दी है।
इससे पूर्व पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जमानत याचिका पर उनके वकील को एक हफ्ते का समय दिया था। इससे पहले सीबीआई ने याचिका पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की ओर से देवघर कोषागार मामले में बेल पर सुनवाई हुई। हालांकि देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को बेल मिल गई है फिर भी वे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अन्य दो मामलों में भी बेल लेना होगा।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी साढ़े 3 साल की सजा
चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। लालू यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

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फिलहाल लालू यादव तीन मामलों में सजा काट रहे हैं  जिसमें चारा घोटाले में दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। लेकिन अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसकी वजह से वे अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।
17 मार्च 2018 से रिम्स में इलाजरत हैं लालू यादव
पिछले साल 17 मार्च को लालू की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की पैरोल मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त को लालू यादव को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से लालू रिम्स में इलाजरत हैं।
Edited By: Samridh Jharkhand

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