राहुल गांधी-प्रियंका गांधी को हाथरस पीड़िता के गांव जाने से पुलिस ने रोका, हिरासत में लिए गए

नयी दिल्ली : हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व उत्तरप्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया. दोनों को महामारी अधिनियम का हवाला देते हुए रोका गया. कोरोना संक्रमण को दौर में इस अधिनियम का हवाला दिया गया है.
#WATCH Congress leader Rahul Gandhi roughed up by police on his way to Hathras, at Yamuna Expressway, earlier today
Rahul Gandhi has been arrested by police under Section 188 IPC. pic.twitter.com/nU5aUSS64q
— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ग्रेटर नोएडा में यमुमना एक्सप्रेस वे आगे जाने से रोक दिया. इस दौरान नोंकझोंक भी हुई. पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी की गयी जिससे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए. प्रियंका गांधी ने घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फोटो भी शेयर किया है. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को बाद में हिरासत में लिया गया.
Earlier pictures of Congress leader #RahulGandhi being roughed up by Uttar Pradesh police at Yamuna Expressway, while he was on his way to #Hathras pic.twitter.com/tsJVuo4V1N
— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020
मालूम हो कि हाथरस की एक दलित लड़की के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गयी थी जिससे रीढ की हड्डी और गर्दन टूट गयी थी. लड़की को गांव के चार दबंगों ने बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था. लड़की का इलाज पहले अलीगढ मेडिकल काॅलेज में कराया गया फिर उसे इलाज के लिए 28 सितंबर को एयर एंबुलेंस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान अगले ही दिन 29 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गयी.
#WATCH Rahul Gandhi, who has been stopped at Yamuna Expressway on his way to Hathras, asks police, “I want to walk to Hathras alone. Please tell me under which section are you arresting me.”
Police says, “We are arresting you under Section 188 IPC for violation of an order. ” pic.twitter.com/uJKwPxauv5
— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020
राहुल गांधी की पुलिस से बहस भी हुई. उन्होंने कहा कि वे अकेले हाथरस जाना चाहते हैं, पुलिस बताए कि उन्हें कानून की किस धारा के तहत जाने से रोका जा रहा है. पुलिस ने राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको आइपीसी की धारा 188 के तहत आदेश के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है.