जुर्माने के साथ होल्डिंग टैक्स भुगतान करना होगा राजधानी वासियों को, सूडा ने जारी किया निर्देश
रांची: राज्य सरकार (State government) और नगर निगम के बीच टकराहट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे कई मामलों में दोनों एक दूसरे आमने सामने खड़े हुए है. एक बार फिर नगर निगम के सामने राज्य सरकार खड़ा हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार होल्डिंग टैक्स भुगतान ( Holding tax payment) को लेकर किसी तरह की रियायत राजधानी वासियों को नहीं मिलेगी. इस बात की पुष्टि राज्य शहरी विकास अभिकरण (Urban development agency)(सूडा) के निदेशक ने पत्र नगर निगम को लिखकर कर दिया है.

आपको बता दें कि 23 मई 2020 को नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी (Municipal Corporation Standing Committee) की बैठक में होल्डिंग टैक्स में छूट देने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी. यह प्रस्ताव लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए लाया गया था. प्रस्ताव के तहत 1000 वर्गफीट तक के भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेने और 1000 से अधिक क्षेत्रफल के भवनों से 50 फीसदी होल्डिंग टैक्स लेने की स्वीकृति दी गई थी.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह व्यवस्था लागू होना था. मेयर आशा लकड़ा (Mayor Asha Lakda) व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय बार-बार लोगों को आश्वासन देते रहे कि होल्डिंग टैक्स भुगतान में राहत मिलेगी. इस चक्कर में हजारों की संख्या में लोगों ने छूट मिलने की आस में समय पर होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया.
