कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को 14 साल की सश्रम कारावास
जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने डोमचांच थाना कांड संख्या 37/2025 (दहेज हत्या मामला) की त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी पति सफीउल्लाह (26 वर्ष, बगरीडीह) को धारा 80(2) BNS के तहत 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मृतका की माँ अफसाना खातून द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी बुलेट और एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है।
कोडरमा: दहेज हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी और सफीउल्लाह, 26 वर्ष , पिता- नारोलहौदा, ग्राम- बगरीडीह, डोमचांच, जिला -कोडरमा को 80 (2) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2025 का है । इसे लेकर मृतक की मां अफसाना खातून ने डोमचांच थाना में थाना कांड संख्या 37 / 2025 दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में कहा था कि 29- 04- 2023 को उसकी पुत्री की शादी सफीउल्लाह पिता नारूलहौदा से हुई थी। शादी के बाद से ही उन लोगों के द्वारा एक बुलेट और एक लाख रुपया नगद की मांग की जाने लगी नहीं देने पर मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया जाना लगा। कुछ दिन बाद मैं किसी तरह ₹40000 जमा कर उन लोगों को दिया। उसके कुछ दिन बाद उन लोगों के द्वारा बुलेट और

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