Koderma District Judiciary Dowry Homicide Verdicts
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Read More... कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को 14 साल की सश्रम कारावास
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By Kumar Ramesham
कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने डोमचांच थाना कांड संख्या 37/2025 (दहेज हत्या मामला) की त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी पति सफीउल्लाह (26 वर्ष, बगरीडीह) को धारा 80(2) BNS के तहत 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मृतका की माँ अफसाना खातून द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी बुलेट और एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है। 