JPSC विवाद: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच जमशेदपुर में धारा 163 लागू, जुटान और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
10 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से लागू हुई निषेधाज्ञा, अगले आदेश तक रहेगी प्रभावी
झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 10 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से निषेधाज्ञा प्रभावी है और यह अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने के साथ-साथ जुलूस, प्रदर्शन, धरना और सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी।
पूर्वी सिंहभूम: झारखंड में जारी छात्र आंदोलन को देखते हुए जमशेदपुर शहर में विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 10 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के तहत संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और सभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी, जिससे शहर की विधि-व्यवस्था या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
छात्र आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने आम लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
प्रशासन ने नागरिकों को अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की हिदायत दी है। लोगों से विशेष रूप से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेश साझा या प्रसारित नहीं करने को कहा गया है।
प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने या उसे आगे प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर कर लें। अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण है।
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