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JPSC विवाद: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच जमशेदपुर में धारा 163 लागू, जुटान और प्रदर्शन पर प्रतिबंध

JPSC विवाद: JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच जमशेदपुर में धारा 163 लागू, जुटान और प्रदर्शन पर प्रतिबंध झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 10 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से निषेधाज्ञा प्रभावी है और यह अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने के साथ-साथ जुलूस, प्रदर्शन, धरना और सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी।
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