Giridih News: SIR-2026 गिरिडीह में मतदाता सूची सुधार अभियान तेज, फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्ध
सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई
गिरिडीह में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
गिरिडीह: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से SIR-2026 में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी तरह की अफवाह, भ्रम या अपुष्ट सूचना पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, स्थानांतरण अथवा आवश्यक संशोधन से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक अपने संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर सकते हैं।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक कर सकते हैं आवेदन

मतदान केंद्र बदलने के लिए फॉर्म-8 से करें आवेदन
उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या जिनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से काफी दूर है, वे सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने जिलेवासियों से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम की मतदाता सूची में स्थिति की जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से समय पर आवेदन करने की अपील की।
लोकतंत्र के लिए जरूरी है शुद्ध मतदाता सूची
रामनिवास यादव ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सकता है।
उन्होंने SIR-2026 से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को आवश्यक जानकारी और निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराने में पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
एक नजर में फॉर्म-6, 7 और 8
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए
- फॉर्म-8: मतदाता विवरण में संशोधन/स्थानांतरण संबंधी आवेदन के लिए
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