कानपुर देहात के स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, बीएसए का आदेश

बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

कानपुर देहात के स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, बीएसए का आदेश
कानपुर देहात के परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी।

कानपुर देहात में परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आशीष कुमार पांडेय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, अब सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

उत्तर प्रदेश : कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, अनुशासन और शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देश के अनुसार, अब सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यालय में बिना अनुमति प्रवेश करने या अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्कूल की दीवारों और अन्य प्रमुख स्थानों पर इस संबंध में स्पष्ट सूचना लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिभावकों और आम लोगों को भी नियमों की जानकारी रहे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय परिसर में अनधिकृत प्रवेश या किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आदेश के पालन में लापरवाही बरतने वाले संबंधित प्रधानाध्यापक और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

बीएसए कार्यालय के अनुसार, यह निर्णय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों को सुचारु रूप से शैक्षणिक कार्य करने और स्कूलों में अनुशासित एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

बीएसए ने गुरुवार को बताया कि उक्त आदेश बीते दिनों 13 जुलाई 2026 को जारी किया गया है और इसकी प्रतियां जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजकर तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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Edited By: Susmita Rani
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Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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