Assistant Professor  
रांची  झारखण्ड  राज्य 

HC का विश्वविद्यालयों को आदेश, 4 महीने के अंदर भरें खाली पड़े प्रोफेसर के सभी पद

HC का विश्वविद्यालयों को आदेश, 4 महीने के अंदर भरें खाली पड़े प्रोफेसर के सभी पद जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने यह फैसला अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिए. सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं.
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