Sahebganj News: पत्थर खनन और स्टोन क्रशर दूरी नियम पर हाईकोर्ट का फैसला टला, प्रदूषण बोर्ड ने मांगा 4 हफ्ते का समय

मुख्य न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सोनक की खंडपीठ में सुनवाई

Sahebganj News: पत्थर खनन और स्टोन क्रशर दूरी नियम पर हाईकोर्ट का फैसला टला, प्रदूषण बोर्ड ने मांगा 4 हफ्ते का समय
(खनन दूरी नियम पर सुनवाई)

झारखंड हाईकोर्ट में पत्थर खनन (500 मीटर) और स्टोन क्रशर (400 मीटर) की वन भूमि से न्यूनतम दूरी तय करने के नियम पर अंतिम फैसला टल गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगने के बाद मुख्य खंडपीठ ने अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है।

साहिबगंज: झारखंड में पत्थर खनन और स्टोन क्रशर से जुड़े 500-400 मीटर दूरी नियम पर गुरुवार को हाईकोर्ट में अंतिम फैसला नहीं हो सका। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, जिसे मुख्य खंडपीठ ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

मुख्य न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने 16 अप्रैल को अंतरिम आदेश में कहा था कि वन भूमि की सीमा से पत्थर खनन के लिए 500 मीटर और स्टोन क्रशर लगाने के लिए 400 मीटर की न्यूनतम दूरी अनिवार्य होगी। प्रदूषण बोर्ड ने 2015 और 2017 में यह दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यह नियम राज्य के सभी 24 जिलों पर लागू होगा।  

हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल के अंतरिम आदेश में सभी पक्षों को 12 जून तक अपना पक्ष रखने की छूट देते हुए अंतिम आदेश के लिए 18 जून की तारीख तय की थी। गुरुवार अपराह्न 2:15 बजे सुनवाई हुई, लेकिन प्रदूषण बोर्ड के समय मांगने से फैसला टल गया। अंतरिम आदेश के बाद से पत्थर-क्रशर उद्योग में हड़कंप है। कारोबारियों का कहना है कि फैसला बरकरार रहा तो सैकड़ों खनन पट्टे और क्रशर लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। अरबों का निवेश डूबने, हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने और गिट्टी के दाम बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा।

वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया था। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने इसे झारखंडवासियों की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला वन संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पर दीर्घकालिक नियंत्रण मिलेगा।

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सुनवाई टलने से सरकार और खदान-क्रशर कारोबारियों ने राहत की सांस ली है, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं में मायूसी है। अब सबकी निगाहें 30 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि हाईकोर्ट 16 अप्रैल के अंतरिम आदेश को बरकरार रखता है तो राज्य के सैकड़ों स्टोन खदान और क्रशर पर ताला लगना तय माना जा रहा है।

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Edited By: Anjali Sinha
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