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Sahebganj News: पत्थर खनन और स्टोन क्रशर दूरी नियम पर हाईकोर्ट का फैसला टला, प्रदूषण बोर्ड ने मांगा 4 हफ्ते का समय

Sahebganj News: पत्थर खनन और स्टोन क्रशर दूरी नियम पर हाईकोर्ट का फैसला टला, प्रदूषण बोर्ड ने मांगा 4 हफ्ते का समय झारखंड हाईकोर्ट में पत्थर खनन (500 मीटर) और स्टोन क्रशर (400 मीटर) की वन भूमि से न्यूनतम दूरी तय करने के नियम पर अंतिम फैसला टल गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगने के बाद मुख्य खंडपीठ ने अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है।
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