नशीली कफ सिरप के तस्कर को 15 साल की कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 3 लाख का जुर्माना
30 नवंबर 2024 को कर्मा गांव में हुई थी छापेमारी
पलामू जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशीली कफ सिरप तस्करी के मामले में आरोपी मो० नवाज अंसारी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 30 नवंबर 2024 को लेस्लीगंज थाना पुलिस द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें 840 बोतल नशीली कफ सिरप बरामद हुई थी।
पलामू : पलामू जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी मो० नवाज अंसारी को दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को कुल 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 08 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की, जिसमें कुल 840 बोतलें थीं। अभियुक्त इन नशीली दवाओं को अवैध रूप से बेचने का कार्य कर रहा था और मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
अदालत का कड़ा फैसला
माननीय न्यायालय ने मंगलवार (24 फरवरी 2026) को सजा का ऐलान करते हुए निम्न दंड निर्धारित किए—
धारा 21(सी), एनडीपीएस एक्ट: 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000 जुर्माना। जुर्माना अदा नहीं करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास।
धारा 22(सी), एनडीपीएस एक्ट: 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000 जुर्माना। जुर्माना अदा नहीं करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास।
अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ (Concurrent) चलेंगी। इस प्रकार दोषी को कुल 15 वर्ष का कारावास एवं 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।
जांच टीम की सफलता
इस मामले का सफल अनुसंधान लेस्लीगंज थाना के पु०अ०नि० प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय (अभियोजन कोषांग) ने इस फैसले को नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता बताया है।
Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.
