Giridih News: उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) पर बैठक

30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा घर-घर सत्यापन

Giridih News: उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) पर बैठक
(मतदाता पुनरीक्षण समीक्षा बैठक)

गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) की बैठक की। उन्होंने 30 जून से शुरू होने वाले घर-घर सत्यापन अभियान की रूपरेखा साझा की और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की घोषणा की।

गिरिडीह: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त,  रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के सफल संचालन, Booth Level Agent (BLA) की नियुक्ति तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में उपायुक्त ने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) एवं घोषणा प्रपत्र (Declaration Form) की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि बूथ स्तरीय पदाधिकारी (BLO) प्रत्येक मतदाता के घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। एक भरा हुआ प्रपत्र वापस लिया जाएगा तथा दूसरी प्रति पर पावती रसीद प्रदान की जाएगी। यदि किसी मतदाता का घर बंद पाया जाता है तो BLO द्वारा तीन बार संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। 

इसके बाद भी संपर्क नहीं होने पर संबंधित मतदाता से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR-2026 को लेकर फैल रही अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील करते हुए कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम जानबूझकर नहीं हटाया जाएगा। 

केवल मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग माता-पिता के नाम के आधार पर की जाएगी ताकि सूची की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से निर्धारित समयावधि के भीतर BLA-2 की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी एवं पारदर्शिता बनी रहे।

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बैठक में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 जून से 29 जून 2026 तक प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य, 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक घर-घर सत्यापन अभियान तथा 29 जुलाई 2026 तक मतदान केन्द्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त 2026 को होगा। 

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इसके पश्चात 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे तथा उनका निष्पादन 03 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि गणना अवधि के दौरान किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे। वर्तमान अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2026 के आधार पर नए मतदाताओं से प्रपत्र-6 एवं घोषणा प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे। BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। BLO द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त सभी प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा। 

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाताओं (ASDD) की सूची BLO द्वारा तैयार की जा रही है। इस सूची को मतदान केन्द्र स्तर पर राजनीतिक दलों के BLA के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उनके अनुमोदन एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा ASDD सूची सभी मतदान केन्द्रों पर प्रकाशित की जाएगी तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर खोज योग्य प्रारूप (Searchable Format) में उपलब्ध कराई जाएगी। 

बैठक में बताया गया कि जिन मतदाताओं से हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो जाएंगे, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। जिन मतदाताओं से निर्धारित अवधि में गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम प्रारूप सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा स्थानीय निकायों एवं प्रखंड कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएगी। हालांकि ऐसे मतदाता दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा प्रपत्र एवं प्रपत्र-6 के माध्यम से अपना नाम पुनः शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकेंगे।

बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार की Logical Errors, Unmapped Electors तथा दावा-आपत्ति प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि ऐसे सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। इसलिए सभी राजनीतिक दल, BLO, BLA तथा आम मतदाता इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें ताकि गिरिडीह जिले की मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों बहुजन समाज पार्टी, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजद, सीपीएम, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ, विभिन्न अंचल के अंचलाधिकारी, निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Edited By: Anjali Sinha
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