नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सुमन गोप को 15 साल की सजा, अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुमन गोप को अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित को 15 साल की सजा
पश्चिमी सिंहभूम। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित सुमन गोप काे दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले से जुड़ा है। इस संबंध में मुफ्फसिल थाना (कांड संख्या-172/2022) 19 नवंबर 2022 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपित सुमन गोप पर नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सुमन गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित किया, जिसमें पीड़िता का बयान, चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट तथा अन्य तकनीकी साक्ष्य शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया, जिसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
समृद्ध डेस्क (Samridh Desk), समृद्ध झारखंड का आधिकारिक संपादकीय विभाग है, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सामाजिक जागरूक पत्रकारिता के लिए समर्पित है। हम अनुभवी संपादकों, रिपोर्टरों, डिजिटल संवाददाताओं और कंटेंट राइटर्स की टीम हैं, जो सत्य और जिम्मेदारी की भावना से समाज के मुद्दों को सामने लाने का कार्य करती है।
हम हर खबर को तथ्यों, निष्पक्षता और जनहित के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को केवल सूचना नहीं, बल्कि सच्चाई का पूरा चित्र मिले।
Related Posts
.jpg)
