हत्या के आरोपी मनोज यादव को उम्रकैद की सजा, पलामू कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

हत्या के आरोपी मनोज यादव को उम्रकैद की सजा, पलामू कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हत्या के आरोपी मनोज यादव को उम्रकैद की सजा.

पलामू जिला अदालत ने हत्या के आरोपी मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

पलामू। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने गुरुवार काे हत्या के एक आरोपित मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नही देने पर आराेपित काे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में चैनपुर थाना अंतर्गत टेमरी निवासी उज्ज्वल कुमार टिडू ने अपने ही गांव के मनोज यादव, प्रदीप यादव, सनोज यादव व नरेश यादव के विरूद्ध चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इन पर आरोप था कि 10 जुलाई 2022 को सभी सुजन्ति देवी व आनंद मसीह टीडू को जाति सूचक शब्दो के साथ गाली गलौज किये तथा जान मारने की धमकी दी।

तालाब में मछली छोड़ने की बात को लेकर घटना हुई थी। सूचक के तालाब को आराेपित जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। 23 अगस्त 2022 को तीन बजे दिन आनन्द मसीह टीडू पर मनोज यादव ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जख्मी हालत में रांची ले जाने के क्रम में कुडू में चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया गया था।

इस मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी। दो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे।

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लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने गुरुवार काे बताया कि इस केस में जाति प्रमाण पत्र सूचक का संलग्न नही था। इस कारण एसी-एसटी एक्ट के तहत सजा नहीं दी जा सकी। अदालत ने चार आराेपिताें में से तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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Edited By: Samridh Desk
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