जुबीन गर्ग हत्या मामले में मुख्य आरोपित की जमानत याचिका खारिज, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
जुबीन गर्ग हत्या मामले में मुख्य आरोपित श्यामकानू महंत की जमानत याचिका गुवाहाटी की फास्ट ट्रैक अदालत ने खारिज कर दी है। मामले में चार्ज फ्रेम को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।
गुवाहाटी। जुबीन गर्ग हत्या मामले में मुख्य आरोपित श्यामकानू महंत की जमानत याचिका को फास्ट ट्रैक अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में न्यायिक प्रक्रिया और तेज हो गई है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सिंगापुर में जुबीन गर्ग की हुई मौत के बाद शामकानू महंत सिंगापुर से भागकर मलेशिया चले गए थे।
इस बीच, मामले में चार्ज फ्रेम को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है, जिसे पूरे मामले के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। अदालत में लगातार इस संबंध में बहस चल रही है।


यह जांच 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के बाद शुरू हुई थी। खबरों के मुताबिक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर की यात्रा के दौरान समुद्र में घूमने निकले गर्ग की मौत हो गई थी।
गुवाहाटी में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में सात लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से चार लोगों पर, जिनमें फेस्टिवल के आयाेजक श्यामकानु महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के एक सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और एक सह-गायक अमृतप्रभा महंता शामिल हैं जिनपर हत्या के आरोप लगाए गए हैं।
जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपान गर्ग पर 'गैर-इरादतन हत्या' का आरोप लगाया गया है। साथ ही गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारी का नाम चार्जशीट में शामिल है।
समृद्ध डेस्क (Samridh Desk), समृद्ध झारखंड का आधिकारिक संपादकीय विभाग है, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सामाजिक जागरूक पत्रकारिता के लिए समर्पित है। हम अनुभवी संपादकों, रिपोर्टरों, डिजिटल संवाददाताओं और कंटेंट राइटर्स की टीम हैं, जो सत्य और जिम्मेदारी की भावना से समाज के मुद्दों को सामने लाने का कार्य करती है।
हम हर खबर को तथ्यों, निष्पक्षता और जनहित के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को केवल सूचना नहीं, बल्कि सच्चाई का पूरा चित्र मिले।
Related Posts
.jpg)
