दिल्ली कैबिनेट ने दी सेवा अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी, तय समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं

समयबद्ध सेवाओं का नागरिकों को मिलेगा कानूनी अधिकार

दिल्ली कैबिनेट ने दी सेवा अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी, तय समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी।

दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। नया कानून 2011 के सेवा अधिकार कानून की जगह लेगा और नागरिकों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देगा।

नई दिल्ली : दिल्ली वालों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी है।

यह विधेयक 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। यह जानकारी सीएमओ दिल्ली सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की।

दिल्ली सरकार के मुताबिक नागरिकों को अब तय समय-सीमा में सेवाओं का कानूनी अधिकार मिल गया है। नागरिकों को शुरू से आखिर तक डिजिटल सेवा मिलेगी। देरी वाले मामलों का अपने-आप आगे बढ़ना तय होगा। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी। दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग होगा औऱ जुर्माने के जरिए जवाबदेही तय होगी। इसके साथ-साथ पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-आधारित और नागरिकों पर केंद्रित शासन होगा।

सीएमओ ने कहा, "दिल्ली सरकार ने 'सेवा ही संकल्प' की भावना से प्रेरित यह अहम सुधार किया है। यह सेवाओं में तेजी, पारदर्शिता और सेवा पर आधारित 'विकसित दिल्ली' की दिशा में एक और निर्णायक कदम है।"

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Edited By: Susmita Rani
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Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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