उन्नाव रेप कांड : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप का दोषी करार

उन्नाव रेप कांड : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप का दोषी करार

 

नयी दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज उत्तरप्रदेश के उन्नाव रेप कांड में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में आज भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया.

कुलदीप सिंह को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी करार दिया. 2017 के अपहरण और रेप मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए चार्जशी दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सीबीआइ को कोर्ट ने फटकार भी लगायी. इस मामले में अदालत ने महिला आरोपी शशि सिंह को दोषमुक्त करार दिया.

उन्नाव केस के एक मामले में अभी अदालत का फैसला आया है, जबकि चार अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है. आइपीसी की धारा 376, सेक्शन 5 सी और पाॅक्सो एक्ट के तहत सेंगर को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में अदालत ने विधायक सेंगर के मोबाइल लोकेशन को एक अहम सबूत माना. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक सेंगर के पास लेकर गयी थी.

अब इस मामले में सजा पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

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Edited By: Samridh Jharkhand

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