उन्नाव रेप कांड : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप का दोषी करार
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नयी दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज उत्तरप्रदेश के उन्नाव रेप कांड में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में आज भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया.

Arguments on the sentencing to held on 19th December. https://t.co/gMTNMBbOtP— ANI (@ANI) December 16, 2019
उन्नाव केस के एक मामले में अभी अदालत का फैसला आया है, जबकि चार अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है. आइपीसी की धारा 376, सेक्शन 5 सी और पाॅक्सो एक्ट के तहत सेंगर को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में अदालत ने विधायक सेंगर के मोबाइल लोकेशन को एक अहम सबूत माना. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक सेंगर के पास लेकर गयी थी.
अब इस मामले में सजा पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
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Edited By: Samridh Jharkhand



