Jharkhand Education Tribunal Act 2017
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Read More... Dumka News: उपायुक्त की चेतावनी: स्कूलों में फीस वृद्धि के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
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By Anjali Sinha
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत जिले के निजी स्कूलों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई स्कूल पिछले वर्ष के मुकाबले १०% से अधिक फीस बढ़ाता है, तो उसे जिला समिति से मंजूरी लेनी होगी। उपायुक्त ने स्कूलों को चेतावनी दी कि अभिभावकों को स्कूल परिसर से ही ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए विवश न किया जाए। इसके अलावा, स्कूल बसों के लिए पीले रंग और स्पष्ट पहचान के नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक से अनुपस्थित प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। 