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डीजीपी नियुक्ति मामले को न्यायालय बतौर पीआईएल नहीं रिट याचिका के रूप में करेगी सुनवाई: अजय साह

डीजीपी नियुक्ति मामले को न्यायालय बतौर पीआईएल नहीं रिट याचिका के रूप में करेगी सुनवाई: अजय साह भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को रिट याचिका में बदलने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि डीजीपी नियुक्ति विवाद जनहित याचिका का विषय नहीं है, बल्कि वैधानिक उपायों के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। अब यह मामला तीन हफ्ते बाद सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका के रूप में सुना जाएगा।
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