सभी मतदान केंद्र व मतगणना हॉल धूम्रपान व तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमन्त सती ने जारी किया आदेश
नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को ध्यान में रखते हुए साहिबगंज जिले के सभी मतदान केंद्रों और मतगणना हॉल को धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व अन्य तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
साहिबगंज : उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) हेमन्त सती ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के वार्डो के सभी मतदान केन्द्रों और मतगणना हॉल को धूमपान व तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि साहिबगंज जिलान्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त साहिबगंज नगर परिषद के 28 वार्डो एवं राजमहल तथा बरहरवा नगर पंचायत के सभी वार्डो के सभी मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय बीड़ी-सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा-4 तथा झारखंड राज्य के संबंधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

