Jharkhand News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मृतक चालक के परिजनों का मुआवजा तीन गुना बढ़ाया
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की पीठ ने सुनाया फैसला
झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृतक चालक के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुआवजा राशि 1.87 लाख से बढ़ाकर 5.85 लाख रुपये कर दी है।
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले चालक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), तेनुघाट द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि में करीब तीन गुना वृद्धि की है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक की अदालत ने दावा स्वीकार करते हुए मुआवजा 1.87 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.85 लाख रुपये कर दिया।
मामले को लेकर मृतक चालक बिजली रविदास की पत्नी वीणा देवी और उनके बच्चों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। अपीलकर्ता की ओर से हर्ष चंद्र एवं अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने पाया कि अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय केवल 15,000 रुपये मानी थी, जबकि दावा किया गया था कि वह चालक के रूप में 4,000 रुपये प्रतिमाह कमाता था। हालांकि इस आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण या नियोक्ता की गवाही उपलब्ध नहीं थी, फिर भी हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दस्तावेजों के अभाव में दावा पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।


इसलिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि वह बढ़ी हुई मुआवजा राशि, पहले से किए गए भुगतान को समायोजित करते हुए, छह सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में जमा करे। इसके बाद यह राशि दावेदारों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाए। उक्त दिशा-निर्देश देते हुए कोर्ट ने अपील निष्पादित कर दिया।
Anjali Sinha covers Jharkhand local news, breaking stories, and trending updates at Samridh Jharkhand. She focuses on ground reports, regional developments, and timely news coverage to keep readers informed with accurate and engaging stories. Passionate about journalism, she brings attention to stories that matter to the community.


